परभणी पुलिस प्रशासन में शिरस्त्राण (हेलमेट) की अनिवार्यता, पुलिसकर्मियों पर भी नियम लागू
पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बिना शिरस्त्राण प्रवेश प्रतिबंधित
परभणी: ज़िले में मार्ग सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब पुलिस अधीक्षक कार्यालय सहित ज़िले के सभी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए दुपहिया वाहन चलाते समय शिरस्त्राण (हेलमेट) धारण करना अनिवार्य कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अब बिना शिरस्त्राण आने वाले पुलिसकर्मियों को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी।
यदि कोई पुलिस अधिकारी अथवा कर्मचारी बिना शिरस्त्राण पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत विधिपूर्वक (कानूनी) कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मियों की इस दंडात्मक कार्रवाई को उनकी सेवा-पुस्तिका (सर्विस बुक) में प्रविष्ट किया जाएगा। शिरस्त्राण के उपयोग में किसी भी प्रकार की उपेक्षा या अनसुनी पाए जाने पर संबंधित थाना प्रभारी तथा शाखा अधिकारी को इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा।
यातायात विभाग ने जारी किए निर्देश:
यातायात शाखा के पुलिस निरीक्षक दीपक दंतलवार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, यह कदम उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करने तथा मार्ग दुर्घटनाओं की दर में कमी लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। पुलिस विभाग का मानना है कि स्वयं सुरक्षा नियमों का पालन कर वे आम नागरिकों के समक्ष एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करेंगे।
