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​’सुरक्षित अन्न-निरोगी महाराष्ट्र’ अभियान: परभणी जिले में अन्न एवं औषधि प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, दो प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित

​परभणी विशेष संवाददाता 

माननीय आयुक्त, अन्न एवं औषधि प्रशासन (FDA), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई के श्री तुकाराम मुंढे (भा.प्र.से.) द्वारा शुरू किए गए ‘सुरक्षित अन्न – निरोगी महाराष्ट्र’ (Safe Food Safe Maharashtra) अभियान के तहत आगामी त्योहारों के मद्देनज़र परभणी जिले में खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और मिलावट के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं। 22 अक्टूबर 2026 को अन्न एवं औषधि प्रशासन, परभणी कार्यालय द्वारा जिले में निम्नलिखित बड़ी कार्रवाइयाँ की गईं:

​1. मेसर्स अभिनव फूड प्रोडक्ट (सेलू): 13 लाख से अधिक की हल्दी जब्त, लाइसेंस निलंबित

​सेलू-वालूर रोड, ब्रह्मणगांव (तहसील सेलू, जिला परभणी) स्थित मेसर्स अभिनव फूड प्रोडक्ट पर छापेमारी के दौरान खाद्य पदार्थों में प्रतिबंधित/असुरक्षित रंग मिलाए जाने का संदेह पाया गया। इसके अलावा, अस्वास्थ्यकर तरीके से रख-रखाव और गलत पैकेजिंग की बात सामने आई।

  • ​जब्ती: FDA की टीम ने मौके से लगभग 4,348 किलोग्राम हल्दी पाउडर का स्टॉक जब्त किया, जिसकी कुल कीमत ₹13,04,800/- है।
  • ​कार्रवाई: खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के परिशिष्ट-4 का उल्लंघन पाए जाने पर प्रतिष्ठान का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
  • ​आगे का कदम: जब्त किए गए हल्दी पाउडर के आधिकारिक नमूने जांच के लिए खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला भेजे गए हैं। लैब रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद दोषियों के खिलाफ अदालत में मामला दर्ज किया जाएगा।

​2. मेसर्स के. के. बेकर्स (परभणी): स्वच्छता और नियमों की अनदेखी पर लाइसेंस सस्पेंड

​रेहमत नगर, परभणी स्थित मेसर्स के. के. बेकर्स के निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा नियमों के कई गंभीर उल्लंघन पाए गए:

  • ​FSSAI लाइसेंस को समय पर अपडेट (Updated) नहीं किया गया था।
  • ​कर्मचारियों/कामगारों द्वारा एप्रन, हेडगियर अर्थात सिर ढकने की टोपी नहीं पहने गए थे तथा व्यक्तिगत स्वच्छता का भारी अभाव देखा गया।
  • ​ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए कोई प्रभावी तंत्र मौजूद नहीं था।
  • ​परिसर में कीट नियंत्रण (Pest Control) और समग्र स्वच्छता का अभाव पाया गया।
  • ​उत्पादन प्रक्रिया में गुणवत्ता नियंत्रण, सुरक्षित खाद्य निर्माण की व्यवस्था और कर्मचारियों के प्रशिक्षण की कमी पाई गई।

​इन तमाम अनियमितताओं के कारण उक्त बेकरी का लाइसेंस भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

​वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में हुई कार्रवाई

​यह पूरी कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री ठोंबरे एवं श्री मुळे (परभणी) तथा श्री अनंत चौधरी (सहायक आयुक्त – खाद्य, परभणी) के दल द्वारा श्री श्रीकांत करकळे (सह आयुक्त, छत्रपति संभाजीनगर विभाग) के मार्गदर्शन में की गई।

​FDA की कड़ी चेतावनी:

अन्न एवं औषधि प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि नागरिकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले और खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा।

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