राज्यराजनीति

स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव के लिए 23 अक्टूबर को मतदान; मतदान केंद्रों के 100 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू

  • ​शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान के लिए जिला प्रशासन का कड़ा कदम
  • ​मतदान केंद्रों के आसपास मोबाइल, लाउडस्पीकर और निजी वाहनों के प्रवेश पर रोक
  • ​भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी

​परभणी:

महाराष्ट्र विधान परिषद के ’05-औरंगाबाद संभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र’ के द्विवार्षिक चुनाव के लिए परभणी जिले के 76 मतदान केंद्रों पर शुक्रवार, 23 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा। मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निर्भीक और पारदर्शी वातावरण में संपन्न कराने तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिले के सभी मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं।

​जिला दंडाधिकारी एवं सहायक निर्वाचन निर्णय अधिकारी संजयसिंह चव्हाण ने ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023’ की धारा 163 के तहत यह निषेधाज्ञा जारी की है।

​मतदान केंद्रों के 100 मीटर दायरे में ये रहेंगे प्रमुख प्रतिबंध:

  • ​किसी भी राजनीतिक दल के कार्यालय, प्रत्याशियों के टेंट/तंबू, दुकानें और फेरीवालों के संचालन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
  • ​मोबाइल फोन, कॉर्डलेस फोन, पेजर, वायरलेस सेट, लाउडस्पीकर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी।
  • ​चुनाव कार्य में अधिकृत वाहनों को छोड़कर किसी भी निजी वाहन को इस प्रतिबंधित परिधि में प्रवेश की इजाजत नहीं दी जाएगी।
  • ​किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी के चुनाव चिह्न का प्रदर्शन करना वर्जित रहेगा।
  • ​मतदान कार्य से असंबद्ध किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का इस परिधि में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

​लागू रहने की अवधि:

यह निषेधाज्ञा गुरुवार, 22 अक्टूबर की सुबह 6 बजे से प्रभावी हो जाएगी और शुक्रवार, 23 अक्टूबर को मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी। मतदान शुक्रवार को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा।

​प्रशासन ने सभी मतदाताओं, राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों, प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं से इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने और चुनावी प्रक्रिया को अनुशासित व शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कराने में सहयोग की अपील की है।

 

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