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​स्वच्छ भारत मिशन एवं जल जीवन मिशन के कर्मचारियों का मानदेय अवरुद्ध; बेमियादी ‘कार्य बहिष्कार आंदोलन’ प्रारंभ

परभणी (विशेष प्रतिनिधि):

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय चरण एवं जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिला परिषद स्तर पर कार्यरत संविदा (कांट्रैक्ट) कर्मचारियों का दिसंबर 2025 से जून 2026 तक की अवधि का मानदेय अवरुद्ध हो गया है, साथ ही उनकी विभिन्न न्यायसंगत मांगें भी लंबे समय से लंबित हैं। इन मांगों के त्वरित निस्तारण हेतु जिला जल एवं स्वच्छता मिशन कक्ष के कर्मचारियों द्वारा 23 जुलाई से संपूर्ण राज्य में बेमियादी ‘कार्य बहिष्कार आंदोलन’ (काम बंद आंदोलन) प्रारंभ कर दिया गया है।

​इस आंदोलन में परभणी जिला परिषद के जल एवं स्वच्छता विभाग के समस्त संविदा कर्मचारी सम्मिलित हुए हैं। इस संदर्भ में कर्मचारी कार्य समिति द्वारा प्रभारी मंत्री तथा जल आपूर्ति व स्वच्छता विभाग की राज्यमंत्री मेघना दीदी साकोरे – बोर्डीकर, जिला परिषद की मुख्य कार्यपालक अधिकारी नतिशा माथुर तथा जल जीवन मिशन के परियोजना निदेशक जयंत गाढे को विस्तृत मांगों का ज्ञापन सौंपा गया है।

​विगत छह से आठ माह से मानदेय बकाया होने के कारण अत्यंत अल्प मानदेय पर वर्षों से कार्यरत इन कर्मचारियों के परिवारों के जीविकोपार्जन, बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अत्यधिक मानसिक तनाव के उपरांत भी ये कर्मचारी ग्राम पंचायत स्तर पर प्रत्यक्ष कार्यान्वयन, क्षेत्रीय निरीक्षण, लाभार्थी समन्वय, ऑनलाइन प्रविष्टि एवं प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण जैसे समस्त महत्वपूर्ण दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन कर रहे थे।

​किंतु कर्मचारियों के मानदेय को लेकर राज्य सरकार के उदासीन रवैये के कारण ‘महाराष्ट्र राज्य जल एवं स्वच्छता शासकीय संविदा कर्मचारी कार्य समिति’ ने कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी थी। राज्य स्तर से समस्याओं के समाधान हेतु कोई ठोस कदम न उठाए जाने के कारण संगठन ने अंततः 23 जुलाई से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार आंदोलन आरंभ कर दिया।

​कर्मचारियों की मुख्य मांगें:

  1. लंबित मानदेय का तत्काल भुगतान: जल जीवन मिशन के कर्मचारियों का अक्टूबर 2025 से तथा स्वच्छ भारत मिशन के कर्मचारियों का फरवरी 2026 से बकाया मानदेय तुरंत जारी किया जाए।
  2. सेवा सुरक्षा एवं नियमितीकरण: दीर्घकाल से सेवाएं दे रहे संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए तथा उन्हें पूर्ण सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए।
  3. मैट (MAT) के निर्णय का अनुपालन: महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण (MAT) द्वारा दिए गए निर्णय को तत्काल प्रभाव से लागू कर कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

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