महापौर पर हमले का विरोध; कर्मचारी संगठन का कार्यबंद आंदोलन
परभणी/प्रतिनिधि
महापौर सैयद इकबाल और उनके निजी सहायक रमेश चव्हाण गुरुवार शाम को महानगरपालिका के महापौर कक्ष में उपस्थित थे। इस दौरान आरोपी शेख रफिक ने महापौर सैयद इकबाल पर साथ लाए चाकू से मारने के उद्देश्य से हमला करने का प्रयास किया। इस कथित हमले के विरोध में परभणी महानगरपालिका म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेना की ओर से शुक्रवार 10 जुलाई सुबह से ही कार्यबंद आंदोलन (हड़ताल) शुरू कर दिया गया। इस आंदोलन को महानगरपालिका के सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपना समर्थन देते हुए तत्काल अपने-अपने कार्यालय बंद कर दिए और महानगरपालिका मुख्यालय परिसर में एकत्र हुए। वहाँ महापौर सैयद इकबाल पर हुए कथित हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई। इस अवसर पर संगठन के जिलाध्यक्ष जालिंदर कांबले, जिला उपाध्यक्ष नजमखान, जिला महासचिव मनोज गहलोत, नासिर खान पठान, विशाल उफाड़े, अनुसयाबाई जोगदंड, के. के. भारसाकले, कुलकर्णी, खाजा मोईन खान, प्रकाश गायकवाड़ सहित अन्य पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
इसी बीच, महापौर सैयद इकबाल द्वारा कर्मचारी संगठन से किए गए अनुरोध के बाद, दोपहर बाद संगठन ने अपना कार्यबंद आंदोलन वापस ले लिया।
आरोपी के विरुद्ध नवा मोंढा थाने में मामला दर्ज
इससे पूर्व दिए गए आवेदन पर क्या कार्रवाई हुई? इसका स्पष्टीकरण मांगने के लिए आरोपी शेख रफिक शेख रौफ ,निवासी- अलीनगर, धार रोड, परभणी) गुरुवार दोपहर लगभग साढ़े चार बजे महानगरपालिका स्थित महापौर के कक्ष में आया। उसने पूछा कि ‘मेरे द्वारा डंपिंग ग्राउंड के संबंध में दिए गए आवेदन पर क्या कार्रवाई की गई?’ इस पर महापौर सैयद इकबाल ने कहा कि ‘आपके आवेदन का संज्ञान आयुक्त ने लिया है और मैं व्यक्तिगत रूप से इस कार्य पर ध्यान दे रहा हूँ।’ परंतु आरोपी ने कहा कि ‘आप मेरे आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, मैं आपको देख लूँगा।’ ऐसा कहते हुए उसने मोबाइल से वीडियो बनाना प्रारंभ कर दिया। जब वह महापौर सैयद इकबाल की ओर झपटा, तो निजी सहायक रमेश चव्हाण ने उसे रोकने का प्रयास किया। आरोपी ने उनके साथ धक्का-मुक्की की और ‘यहाँ किसी को काम नहीं करने दूँगा’ कहते हुए उनका चश्मा तोड़ दिया। इसी बीच महानगरपालिका के कर्मचारी इनायत शेख, शेख रईस और बदर चाऊस महापौर के कक्ष में सहायता के लिए पहुँचे। उन्होंने आरोपी को पकड़कर नवा मोंढा पुलिस के हवाले कर दिया।
इस मामले में महापौर के निजी सहायक रमेश चव्हाण की शिकायत पर, महापौर के कक्ष में आकर अभद्र व्यवहार करने, गाली-गलौज करने तथा धमकी देने, और निजी सहायक रमेश चव्हाण के साथ धक्का-मुक्की कर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में आरोपी शेख रफिक शेख रौफ के विरुद्ध नवा मोंढा पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा ११५(२), १३२, ३५१ और ३५२ के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की आगे की जाँच नवा मोंढा पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक कमाल शिंदे कर रहे हैं।
