अ-मराठी ऑटो-टैक्सी चालकों के लिए मराठी प्रशिक्षण अनिवार्य; 15 अगस्त तक प्रमाण पत्र लेना आवश्यक
परभणी, 21 जुलाई राज्य मराठी विकास संस्था, कोंकण मराठी साहित्य परिषद, मुंबई मराठी साहित्य संघ एवं परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में ‘महाराष्ट्र माझा, मराठी माझी संवाद भाषा’ (मेरा महाराष्ट्र, मेरी मराठी संवाद भाषा) उपक्रम का संचालन किया जा रहा है। इस उपक्रम के अंतर्गत परभणी जिले के अ-मराठी ऑटो-रिक्शा एवं टैक्सी परमिटधारकों तथा चालकों के लिए व्यावहारिक मराठी भाषा प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है।
यह प्रशिक्षण 21 जुलाई से 14 अगस्त 2026 की अवधि में प्रतिदिन अपराह्न 3:00 बजे जिला परिषद कन्या उच्च विद्यालय एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, स्टेशन रोड, परभणी (कक्ष क्रमांक 1) में आयोजित किया गया है।
सभी अ-मराठी ऑटो-रिक्शा एवं टैक्सी चालकों के लिए इस प्रशिक्षण का लाभ उठाकर 15 अगस्त 2026 तक प्रशिक्षण पूर्ण करना और प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
विशेष सूचना: 16 अगस्त 2026 से परिवहन विभाग के निरीक्षण/जांच के दौरान यदि अ-मराठी ऑटो-रिक्शा एवं टैक्सी चालकों के पास यह प्रमाण पत्र नहीं पाया गया, तो संबंधित चालकों के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्याम कासार ने परभणी जिले के सभी संबंधित चालकों एवं परमिटधारकों से इस प्रशिक्षण कार्यशाला में सहभागी होकर मराठी संवाद कौशल विकसित करने तथा समयावधि के भीतर प्रमाण पत्र प्राप्त करने का आह्वान किया है। 
