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​परभणी में हानिकारक सौंदर्य प्रसाधनों की बिक्री

पाकिस्तान और इंडोनेशिया से बिना लाइसेंस के आयात


– मेसर्स महावीर एम्पोरियम, मुंबई के आपूर्तिकर्ता और संबंधितों के विरुद्ध मामला दर्ज

परभणी/प्रतिनिधि:

शहर के बस स्टैंड मार्ग पर स्थित ‘मेसर्स महावीर एम्पोरियम’ नामक दुकान पर पाकिस्तान और इंडोनेशिया निर्मित सौंदर्य प्रसाधनों (कॉस्मेटिक्स) की बिना अनुमति के बिक्री किए जाने के मामले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) विभाग ने शनिवार (दिनांक 20) को कार्रवाई की है। इस प्रकरण में दुकान मालिक सहित पाकिस्तान व इंडोनेशिया के सौंदर्य प्रसाधनों के मुंबई स्थित क्रॉफर्ड मार्केट के आपूर्तिकर्ता (सप्लायर) और संबंधितों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, कॉस्मेटिक रूल्स तथा औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कोतवाली पुलिस थाने में गुरुवार (दिनांक 25) को मामला दर्ज किया गया है।

​यहाँ के खाद्य एवं औषधि प्रशासन के सहायक आयुक्त नामदेव भालेराव ने शहर के बस स्टैंड मार्ग पर स्थित ‘मेसर्स महावीर एम्पोरियम’ दुकान का निरीक्षण किया। इस दौरान दुकान में पाकिस्तान और इंडोनेशिया निर्मित ‘गोरी ब्यूटी क्रीम’, ‘गोरी डे एंड नाइट ब्यूटी क्रीम’, ‘गोरी व्हाइटनिंग सोप’ और ‘फेस फ्रेश गोल्ड ब्यूटी क्रीम’ जैसे विभिन्न सौंदर्य प्रसाधनों का स्टॉक पाया गया। इस संबंध में जब दुकान मालिक पारस राम से लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों के बारे में पूछताछ की गई, तो उन्होंने कोई भी लाइसेंस न होने की बात कही।

​इस प्रकार के सौंदर्य प्रसाधनों के लिए ‘फॉर्म सीओएस-2’ (COS-2) श्रेणी का आयात लाइसेंस होना अनिवार्य है। इसके बावजूद आरोपी ने किसी भी वैध लाइसेंस के बिना, भ्रामक, नकली और जनस्वास्थ्य के लिए हानिकारक सौंदर्य प्रसाधनों का अवैध रूप से क्रय-विक्रय किया। खाद्य एवं औषधि विभाग के सहायक आयुक्त नामदेव भालेराव की शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 272, 223, 61 सह-धारा 118(ए)(3), 18(बी) एवं सह-पठित धारा 17(सी), 17(डी), कॉस्मेटिक रूल्स-2020 के नियम 12, 18, 20, 34 और औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम-1940 की धारा 27ए के तहत मामला दर्ज किया है।

​इस मामले की आगे की जाँच कोतवाली पुलिस के उप-निरीक्षक (PSI) बालाप्रसाद चव्हाण कर रहे हैं।

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