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नायलॉन मांजा- जानलेवा अपराध- बिक्री और उपयोग करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई – परभणी पुलिस

गंगाखेड़ में नायलॉन मांजा विक्रेता के विरुद्ध स्थानीय अपराध शाखा की बड़ी कार्रवाई-

परभणी–

पतंगबाजी के लिए उपयोग किया जाने वाला नायलॉन मांजा यह धागाअत्यंत घातक है, जो मानव जीवन और मूक पक्षियों के लिए प्राणघातक सिद्ध हो सकता है। सामान्य मांझे की तुलना में नायलॉन या ‘चाइनीज’ मांजा अत्यधिक धारदार होता है, जिससे करंट लगने का भी भय बना रहता है। यह आसानी से नहीं टूटता, जिसके कारण इसमें फंसकर अब तक कई पक्षियों और मनुष्यों की मृत्यु हो चुकी है। नायलॉन मांजे से दुपहिया संवारों के गले कटने, गंभीर दुर्घटनाएं होने और पक्षियों के हताहत होने की घटनाएं निरंतर सामने आती हैं। अतः नायलॉन मांजे का उपयोग, भंडारण और बिक्री करना कानूनन एक गंभीर अपराध है।

​इसी पृष्ठभूमि में, स्थानीय अपराध शाखा के दल द्वारा संपूर्ण परभणी जिले में नायलॉन मांजे के विरुद्ध छापेमारी की जा रही है। इसी दौरान पुलिस कर्मचारी परसराम गायकवाड़, माणिक वाघ और शरद सावंत के दल ने जैदीपूरा मोहल्ला स्थित रियाज नसरोउद्दीन शेख की ‘बॉम्बे किराना’ दुकान की जांच की। इस तलाशी में शासन द्वारा प्रतिबंधित नायलॉन मांजा बरामद किया गया।

​इस मामले में पुलिस स्टेशन गंगाखेड़ में अपराध क्रमांक 26/2026, धारा 226 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 5 व 15 के तहत विक्रेता के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। परभणी जिला पुलिस प्रशासन ने नायलॉन मांजे के विरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ की नीति अपनाई है।

​परभणी के पुलिस अधीक्षक  श्री रवींद्रसिंह संतोषसिंह परदेशी के मार्गदर्शन में पूरे जिले में नायलॉन मांजे के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत दुकानदारों, विक्रेताओं और उपयोग करने वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों को सचेत किया है कि यदि कोई भी नायलॉन मांझे की बिक्री, भंडारण या उपयोग करते हुए पाया गया, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

​परभणी पुलिस दल ने नागरिकों से पुरजोर अपील की है कि वे पतंगबाजी का आनंद हर्षोल्लास के साथ लें, किंतु नायलॉन मांजे का प्रयोग कदापि न करें। स्वयं के और दूसरों के जीवन की सुरक्षा का ध्यान रखें। 

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